Delhi के स्कूलों को Class 5 तक हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश; गुरुग्राम में प्राइवेट ऑफिस को WFH नियम तोड़ने पर नोटिस

प्रदूषण बढ़ने की वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आदेश जारी किया है की दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 के तहत सभी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू की जाए।

प्रदूषण बढ़ने की वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आदेश जारी किया है की दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 3 के तहत सभी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू की जाए।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने कठोर निर्णय लिया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल क्लास 5 तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलाएंगे। यह निर्देश शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों और NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों पर लागू होता है।

दिल्ली सरकार ने यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के आदेश के अनुसार लिया गया। इसके तहत, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Grap) के स्टेज 3 के तहत सभी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू की गई हैं।

आदेश के अनुसार, शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रमुखों से माता-पिता और अभिभावकों को इस व्यवस्था के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए भी कहा है। साथ ही, सभी ज़िलों और ज़ोन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (DDEs) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि निर्देशों को आसानी से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

दिल्ली-NCR में ग्रैप के स्टेज 3 के तहत रोक

रिपोर्ट्स के अनुसार, CAQM ने शुक्रवार को दिल्ली-NCR में ग्रैप के स्टेज 3 के तहत रोक लगाई। आपको बता दे कि दिवाली से एक दिन पहले, शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रही।

CPCB के डेटा के अनुसार, सुबह 9:05 बजे AQI 364 था, और 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 53 पर, PM 2.5 मुख्य प्रदूषक था।

सीपीसीबी 0 और 50 के बीच के एक्यूआई को “अच्छा”, 51 और 100 के बीच को “संतोषजनक”, 101 और 200 के बीच को “मध्यम”, 201 और 300 के बीच को “खराब”, 301 और 400 के बीच को “बहुत खराब”, और 401 और 500 के बीच को “गंभीर” श्रेणी में रखता है।

गुरुग्राम में वर्क-फ्रॉम-होम नियम तोड़ने पर प्राइवेट ऑफिस को मिला नोटिस

गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सेक्टर 42 में दो कॉर्पोरेट ऑफिस को 50% वर्क-फ्रॉम-होम के ज़रूरी निर्देश का कथित तौर पर उल्लंघन करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन ने सरप्राइज इंस्पेक्शन में पाया गया कि दोनों जगहों पर आधे से ज़्यादा कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहे थे।

आपको बता दें की ये नोटिस गुरुवार को बादशाहपुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने तब जारी किए, जब सरप्राइज इंस्पेक्शन में पाया गया कि दोनों जगहों पर फिजिकल अटेंडेंस की तय लिमिट पार हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उन पहले मामलों में से एक है जब प्रशासन ने एंटी-पॉल्यूशन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। नोटिस के मुताबिक, एक जगह पर करीब 87 कर्मचारी मौजूद पाए गए, जहाँ 117 कर्मचारियों की घोषणा की गई थी, जबकि दूसरी जगह पर करीब 160 कर्मचारी पाए गए, जहाँ कुल 262 कर्मचारी थे। इसका मतलब है कि उनके लगभग 74% और 61% कर्मचारी ऑफिस में मौजूद थे, जो तय 50% की लिमिट से ज़्यादा है।

मैनेजमेंट को 24 घंटे के अंदर लिखकर जवाब देने का निर्देश

जिला प्रशासन ने मैनेजमेंट को 24 घंटे के अंदर लिखकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न देने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, 2021 के सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रशासन ने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों और लोगों की शिकायतों के बाद विभिन्न जगहों पर इंस्पेक्शन किए, जिसमें कई लोगों ने उन वर्कप्लेस को फ़्लैग किया है जो कथित तौर पर पाबंदियों के बावजूद आधे से ज़्यादा स्टाफ़ के साथ काम कर रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने कमीशन फ़ॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के बाद 3 नवंबर को 50% अटेंडेंस का निर्देश जारी किया। ये पाबंदियां 5 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू हैं।

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